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Monday, 23 July 2018

2012 से अलग रहने वाले जोड़े को तलाक देने के लिए SC ने इस्तेमाल किया आर्टिकल 142

आपसी सहमति के आधार पर विवाह को खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिना उसकी अनुमति के पुरुष और महिला, दोनों वैवाहिक विवाद से संबंधित कोई भी सिविल या फौजदारी का मामला शुरु नहीं कर सकेंगे.

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