मामले में याचिकाकर्ता पूजा महाजन ने कोर्ट से अपनी याचिका में कहा है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वह आवश्यक वस्तुओं को सही दामों पर आम लोगों तक पहुंचाए.from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/2MrhZf0
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